पंचकूला (सुधीर सलूजा) पंचकूला हिंसा मामले में केस की मुख्य आरोपी हनीप्रीत को अदालत ने जमानत दे दी है | हनीप्रीत को बुधवार को ही रिहा कर दिया गया और वह सिरसा स्थित डेरा पहुंच गई है | ज्ञात हो कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार किए जाने के बाद 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हिंसा हुई थी | हिंसा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा पर एफ आई आर नंबर 345 में धारा 121, 121 a, 216 145, 150, 151, 152, 153 और 120b लगाई गई थी | जिसमें धारा 121, 121 ए देशद्रोह का मामला बनता था | पिछली सुनवाई में हनी प्रीत के खिलाफ लगी देशद्रोह की धारा 121 व 121a को हटा दिया गया था | क्योंकि हरियाणा पुलिस कोर्ट में देशद्रोह व देशद्रोह की साजिश रचने के आरोप साबित नहीं कर सके | इसके बाद जो धाराएं बची थी उनमें जमानत हो सकती थी |इसे ध्यान में रखते हुए हनीप्रीत के वकील ने जमानत के लिए याचिका दायर की | याचिका पर सुनवाई हुई और हनीप्रीत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया | दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने फैसला सुनाते हुए हनीप्रीत की जमानत याचिका मंजूर कर दी
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