नई दिल्ली (सुधीर सलूजा) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए महाराष्ट्र के पीएमसी (पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव) बैंक पर प्रतिबंध लगाया | भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए कार्रवाई की | कस्टमर का एक लाख रुपए तक डिपॉजिट सिक्योर होगा | नया निवेश, डिपाजिट लेने पर भी भारतीय रिजर्व बैंक ने रोक लगाई | पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक खाते से ग्राहक ₹1000 तक ही निकाल सकेंगे | रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना लोन नहीं दे सकेगा बैंक |
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