नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो मनीष सिसोदिया बाद में फिर से ज़मानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कुछ ऐसे पहलू हैं जो संदिग्ध हैं.. 338 करोड़ के हस्तांतरण के संबंध में यह प्रथम दृष्टया (अस्थाई रुप से) स्थापित है। जमानत खारिज कर दी है
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