हनीप्रीत को मिली राहत, कोर्ट ने हटाई देशद्रोह की धारा |

पंचकूला, डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हिंसा हुई थी | हिंसा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत पर एफ आई आर नंबर 345 में धारा 121, 121A, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120 B लगाई गई थी| जिसमें धारा 121 व 121A देशद्रोह की धारा है | आज पंचकूला हिंसा मामले में सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया और हनीप्रीत से 121 व 121A देशद्रोह की धारा को हटा दिया गया और बाकी की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए |

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